बुधवार, 3 फ़रवरी 2016

पहनना होगा हेलमेट, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल

मध्य प्रदेश में बुधवार से लागू नई व्यवस्था में अब उन्हीं दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल मिलेगा, जो हेलमेट पहनते हैं। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन-चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल न दिया जाए।




पूर्व में भी जारी हुए थे आदेश

विभाग ने अपने निर्देश में कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ� आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन जनहित याचिकाओं के जरिए इस पर स्थगन लिया गया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ (इंदौर) ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को हाल में रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की खंडपीठ (इंदौर) द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग ने हेलमेट पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल देने के निर्देश दिए हैं।

हेलमेट पहनने वालों को ही पेट्रोल

एडीएम नीतू माथुर ने जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल पम्प मालिकों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल एवं डीजल पम्प पर पेट्रोल क्रय करने आए, ऐसी स्थिति में पेट्रोल/डीजल पम्प प्रबंधक अनिवार्य रूप से यह देखे कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर आया है या नहीं। जिले में पेट्रोल एवं डीजल मालिक अथवा उसके कर्मचारी बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे एवं पम्प परिसर में बैनर या बोर्ड में इस प्रकार की सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में लगाकर रखे, जिसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया हो।

सख्ती से रोक

गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट लगाए चालकों को गंभीर चोट, शारीरिक अपंगता, मृत्यु की संभावना अधिक होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे दो पहिया वाहन चालकों की हेलमेट लगाए बिना ही वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए जाने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल एवं डीजल पंप्स के अनुज्ञप्तिधारियों को दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

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