डांस बार बिल को मंजूरी, ग्राहक डांसरों पर नहीं उछाल पाएंगे पैसे
मुंबई में डांस बार को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बिल में कुछ शर्तो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अब ग्राहक बार बालाओं पर पैसे नहीं उड़ा सकेंगे। इसके साथ ही डांसर की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी है।
सरकार ने बिल में लिखा कि प्रस्तावित कानून के तहत डांसर और कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट होना चाहिए और डांस शाम 6 बजे से 11.30 बजे तक ही चलेगा। डांस बार में हर वक्त तीन महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रखने होंगे। ग्राहक और डांसर में पांच फीट की दूरी जरूरी होगी। एक साथ मंच पर चार ही डांसर मौजूद रह सकती हैं। डांस बार में अश्लील डांस पर रोक रहेगी। हर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और 30 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होगी।
गौरतलब है कि डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए आदेश दिया था था कि डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे और पुलिस थानों में भी किसी तरह डांस बार की लाइव कवरेज नहीं होगी।
दरअसल मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए डांस बार का नजदीकी पुलिस थाना में लाइव फीड देने से डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। अक्सर महिलाएं डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायत करती हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें