फ्लाइट में त्रिशूल साथ ले जाने पर राधे मां के खिलाफ FIR दर्ज
राधे मां के खिलाफ फ्लाइट में त्रिशूल लेकर चलने पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार गत वर्ष राधे मां औरंगाबाद से मुंबई आते समय प्लेन में त्रिशूल लेकर चढ़ी थी जिस पर कुछ यात्रियों ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताए जाने के बाद कोर्ट ने उन पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
आरटीआई कार्यकर्ता असद पटेल ने राधे मां के खिलाफ अदालत में अपील करते हुए कहा था कि वह अगस्त 2015 में एक प्लेन में त्रिशूल लेकर गई थी। पटेल ने राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इस पर मजिस्ट्रेट ने दो सप्ताह पहले एफआईआर के आदेश दिए थे।
पहले भी लग चुके हैं आरोप
हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब राधे मां का नाम विवादों में घिरा है। उन पर पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। मुंबई के ही बोरीवेली इलाके में एक महिला ने राधे मां सहित अपने पति तथा ससुरालजनों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था।
इसके अलावा मुंबई की ही एक वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने उन पर धर्म के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। राधे मां गत वर्ष उस समय भी चर्चा में आई थी जब उनकी मिनी स्कर्ट पहने कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।
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