बुधवार, 13 अप्रैल 2016

endorsers face jail for misleading ads

भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलेब्रिटीज को हो सकती है जेल



नई दिल्ली। संसदीय समिति ने भ्रामक प्रचार और विज्ञापन करने वाले सेलेब्रिटीज को जवाबदेह बनाने के लिए कड़ी सिफारिशें की हैं। सूत्रों का कहना है कि सिफारिशों के मुताबिक, पहली बार ऐसा प्रचार करते पाए जाने पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी या दो साल की जेल या दोनों का प्रावधान है। दूसरी बार ऐसा होने पर 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी और पांच साल तक की जेल का प्रावधान है। बार-बार ऐसा करने पर प्रॉडक्ट या सर्विस की बिक्री के आधार पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।




बता दें कि ये सिफारिशें जल्द ही संसद में रखी जाएंगी। इसके साथ ही संसदीय समिति की सिफारिशों को अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किया जाता है तो सेलेब्रिटीज को कांट्रैक्ट साइन करने से पहले सावधान होना होगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तीन सालों की सजा की राय से अलग पैनल ने इसमें दो और सालों की सजा को जोड़ा है और काफी मात्रा में पेनल्टी लगाए जाने की भी मांग की है।


एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि झूठे दावे से एक प्रॉडक्ट की सेल को बढ़ाने का काम करते हैं तो इस पर आमराय थी कि मैन्यूफैक्चरर और प्रमोटर के साथ इन्हें भी जवाबदेह बनाना होगा। इस संदर्भ में गठित संसदीय समिति के प्रमुख तेलुगूदेशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने भ्रामक प्रचार से प्रॉडक्ट या सर्विस की बिक्री के आधार पर पेनल्टी की मात्रा तय करने की मांग की थी।







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